21 वर्ष से कम आयु वाले नही खरीद सकेंगे शराब ,नियम सख्त।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग ने शराब बिक्री को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्देश के अनुसार तय सीमा से अधिक शराब बिक्री पर कार्रवाई की जागएगी। यदि दुकान में तय सीमा से अधिक शराब पाई जाती है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा ।बता दें शराब की फुटकर बिक्री की सीमा में पहले ही कमी की जा चुकी है। फुटकर बिक्री सीमा निर्धारित कर बीते 5 मार्च को अधिसूचना जारी हो चुकी है। 

आबकारी विभाग ने पर्सनल बार लाइसेंस को लेकर भी कडा रुख अपनाया है। लाइसेंस के लिए 5 साल के ITR की प्रति के साथ ही मूल निवास के लिए ही पर्सनल बार लाइसेंस देने का फैसला लिया है। वहीं प्रदेश में अब 21 वर्ष से कम का व्यक्ति को शराब नहीं मिलेगा। आबकारी विभाग ने गेस्ट हाउस,फार्म हाउस के लिए लाइसेंस नहीं देने का फैसला किया है। 

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