नई दिल्ली. पिछले साल की तुलना में इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की डेडलाइन मिस करने पर दोगुनी पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है. पिछले साल आईटीआर डेडलाइन (ITR Deadline) मिस करने के कुछ महीनों तक के लिए यह पेनाल्टी 5,000 रुपये थी. लेकिन, इस बार यह 10,000 रुपये होगी. हालांकि, देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की यह पेनाल्टी तभी लागू होगी, जब नेट इनकम (जरूरी छूट और डिडक्शन लागू करने के बाद) 5 लाख रुपये से अधिक होती है. अगर किसी टैक्सपेयर के लिए वित्तीय वर्ष में नेट इनकम 5 लाख रुपये से कम होता है तो उन्हें 1,000 रुपये तक की पेनाल्टी देनी होगी.
क्यों देनी होगी दोगुनी पेनाल्टी?
सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई होती है. इस डेडलाइन के बाद 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ती थी. 31 दिसंबर के बाद लेकिन 31 मार्च से पहले रिटर्न फाइल करने के लिए यह पेनाल्टी बढ़कर 10,000 रुपये हो जाती है. चूंकि, इस बार पहली डेडलाइन ही 31 दिसंबर तक बढ़ चुकी है, ऐसे में इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 10,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी.
इस मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि इस बार टैक्सपेयर्स को डेडलाइन मिस करने पर इसलिए दोगुनी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 234F में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस सेक्शन के तहत, आईटीआर फाइल नहीं करने पर दो टियर में लेट फीस वसूलने का प्रावधान है.