लालू यादव सवा तीन साल बाद रिहा होंगे:चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी, पता और मोबाइल नंबर नहीं बदल सकेंगे
चारा घोटाले में सजा काट रहे RJD सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें एक लाख रुपए का मुचलका और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद वे एक-दो दिन में छूट जाएंगे। लालू को सवा तीन साल बाद जमानत मिली है। चारा घोटाले से जुड़े एक केस में लालू 23 दिसंबर 2017 को जेल गए थे।
कोर्ट ने लालू के सामने 2 शर्तें रखी हैं-
1. जमानत के दौरान लालू हाईकोर्ट से परमिशन लिए बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे।
2. वे अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदलेंगे।
लालू यादव को सशर्त जमानत दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद दी गई है। इससे पहले लालू यादव को अक्टूबर 2020 में चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन दुमका ट्रेजरी केस की वजह से उनकी रिहाई नहीं हुई थी। वहीं डोरंडा ट्रेजरी से निकासी के मामले की सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है। इस मामले में बहस चल रही थी, लेकिन कोविड की वजह से फिलहाल CBI कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है।
तेजस्वी बोले- जमानत की खुशी, लेकिन सेहत की चिंता
हाईकोर्ट के आदेश के बाद लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने कहा, ‘हमें न्याय मिलने का भरोसा था। लालू जी अपनी आधी सजा काट चुके हैं। हाईकोर्ट ने इसी आधार पर उन्हें जमानत दी है। हम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। लालू जी को जमानत मिलने की खुशी है, लेकिन उनकी सेहत को लेकर चिंता बनी हुई है। वे AIIMS में भर्ती हैं और कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनका इलाज जारी रहेगा। गरीब लोग खासतौर पर खुश हैं कि उनका मसीहा अब बाहर आ जाएगा।’