होली से पहले राजा भईया को बड़ा झटका, सबसे करीबी माने जाने वाले अक्षय प्रताप सिंह कोर्ट से दोषी करार
22 मार्च को होगी सजा पर सुनवाई
प्रतापगढ़. जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष व कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया ) को होली से पहले बड़ा झटका लगा है. राजा भैया के करीबी और दाहिना हाथ माने जाने वाले करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह (गोपाल जी) फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोष सिद्ध पाया है. सजा पर सुनवाई 22 मार्च को होगी.
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल 6 सितंबर 1997 को एसआई डीपी शुक्ला ने अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ नगर कोतवाली में फर्जी पाते पर असलहा लाइसेंस लेने की एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में एसआई अशर्फीलाल लाल द्वारा जांच कर रिपोर्ट दी थी और एसआई दूधनाथ ने संस्तुति की थी. जांच में आरोप सही पाए गए.
मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज बलराम दास जायसवाल ने मामले पर सुनवाई करते हुए अक्षय प्रताप पर दोषसिद्ध पाया. हालांकि सुनवाई के दौरान अक्षय प्रताप सिंह कोर्ट में मौजूदगी नहीं थे, उन्होंने कोर्ट में हाजिरी माफी के लिए प्रार्थनापत्र दिया था. अब 22 मार्च को सजा पर सुनवाई होगी.
गौरतलब है कि अक्षय प्रताप कुंडा विधायक राजा भैया के बेहद करीबी माने जाते है. साथ ही वह उनके रिश्तेदार भी हैं. वह तीनबार एमएलसी और एक बार संसद रह चुके हैं. पिछली बार वह सपा से निर्विरोध एमएलसी चुने गए थे.