यूपी में सड़कों के किनारे धार्मिक स्थलों के अवैध निर्माण को हटाने के लिए बनेगा कानून ।

उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण कर सड़क किनारे मंदिर मस्जिद के निर्माण हटाने के लिए राज्य विधि आयोग ने नया कानून बनाने की सिफारिश की है। आयोग ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस संबंध में प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट उन्हें सौंपा। 

राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति एएन मित्तल ‌ने प्रस्तावित कानून के मसौदे पर मुख्यमंत्री के साथ विचार-विमर्श भी किया। इस दौरान हाईकोर्ट के आदेश पर सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर बने धर्मस्थलों को हटाने और कोई नया निर्माण न होने देने के संबंध में हाल में जारी किए गए दिशा-निर्देशों पर भी चर्चा हुई। 

शासन ने पिछले दिनों राजमार्गों सहित सभी सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर धार्मिक प्रकृति के किसी भी निर्माण की अनुमति न देने के निर्देश दिए थे। शासन ने कहा था कि यदि इस प्रकार का कोई निर्माण एक जनवरी 2011 या उसके बाद किया गया हो तो उसे तत्काल हटा दिया जाए। यह निर्देश हाईकोर्ट के आदेशों पर जारी किए गए थे।

शासन ने यह भी कहा है कि यदि कोई धार्मिक अतिक्रमण सार्वजनिक सड़क (राजमार्गों सहित), गलियों, फुटपाथों, सड़क के किनारों व लेन आदि पर एक जनवरी 2011 से पहले किया गया हो तो उसे योजना बनाकर संबंधित धार्मिक निर्माण के अनुयायियों अथवा इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित निजी भूमि (जो उनके समुदाय की होगी) पर छह माह के अंदर स्थानांतरित करा दिया जाए अथवा उसे हटा दिया जाए।

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