श्री खरे ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जिन कोरोना संक्रमित मरीजों को सात दिन में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सिमटम नहीं आते है तो उन्हें सात दिन में छट्टी दे दी जायेगी और निर्धारित फार्म पर लिखकर लिया जायेगा कि एल-1 अस्पताल से छुट्टी होने के बाद वह सात दिन तक होम क्वाइंटाइन रहेगा तथा होम आईसोलेशन कोरोना मरीज को 10 दिन तक अपने घर में आईसोलेशन में रहना होगा।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि कण्ट्रोल रूम में किसी ब्लाक स्तर के गांव से कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित क्षेत्र के थाने को सूचित करेगें और उक्त थाने की पुलिस एम्बुलेंस के साथ गांव जाकर संक्रमित मरीज को एल-1 अस्पताल पहुंचाने में सहयोग करेगें। कण्ट्रोल रूम निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी निधि गुप्ता वत्स, ज्वाइंट मजिस्टेªट लक्ष्मी एन, अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम आदि उपस्थित रहें।